BUDGET 2023-24, HIGHLIGHTS👇
BUDGET 2023-24 HIGHLIGHTS 👉 Income टैक्स लिमिट 7 लाख हुई।
📍3-6 लाख 5%, 6-9 lakh 10%, 9-12 लाख 15%, 12-15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स slab
👉 5G रिसर्च के लिए 100 नए लैब बनेंगे
👉पर्यटन पर विशेष फोकस होगा
👉 नगर निगम अपने बांड ला सकेंगे।
👉 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे
👉MSME के लिए 9000 करोड़
👉 PAN कार्ड पहचान पत्र के लिए मान्य होगा
👉 ट्रांसपोर्ट इंफ़्रा हेतू 75000 करोड़ BUDGET 2023-24 HIGHLIGHTS
👉 10 हज़ार करोड़ अर्बन डेवलपमेंट पर खर्च होंगे
👉 2.4 लाख करोड़ रेलवे पर होंगे खर्च
👉 157 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, इनमें से 140 नर्सिंग कॉलेज।
👉 बजुर्गों की सेविंग लिमिट 30 लाख की गई
👉 महिलाओ को दो वर्ष की 2 लाख की सेविंग पर 7.5 प्रतिशत ब्याज
👉 मासिक आय खाता की लिमिट 4.5 लाख से बढ़ कर 9 लाख हुई
👉 टीवी, मोबाइल, e- car TOY और साइकिल सस्ते होंगे
👉 IA के 3 नए सेंटर बनेंगे।
👉 गोल्ड, platinum,चांदी, सिगरेट, किचन चिमनी महंगे होंगे।
BUDGET 2023-24 HIGHLIGHT
आयकर की सीमा 7 लाख बढ़ाई गई आयकर की सीमा पांच लाख से बढ़ा कर 7 लाख……
- व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- 7 लाख रूपए तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। – वित मंत्री
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प्रमुख संविधान संशोधन – जहां से हर बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।
▪1st (1950) – भूमि सुधार
▪35th (1974) – सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा
▪36th (1975) – सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा
▪42nd (1976) – समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को परिभाषित किया गया, नीति निदेशक तत्व को अधिक व्यापक बनाया गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई BUDGET 2023-24 HIGHLIGHTS
▪44th (1978) – संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया
▪52nd (1985) – दलबदल अधिनियम लाया गया
▪61th (1989) – मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की गई
▪73rd (1992) – पंचायती राज व्यवस्था
▪74th (1992) – नगर पालिका
▪86th (2002) – 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा
▪101वां (2016) – GST BUDGET 2023-24 HIGHLIGHTS
▪102वां (2018)- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा
▪103वां (2019) – EWS के लिए
▪104वां (2019) – संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 80 वर्ष के पश्चात ना रहना BUDGET 2023-24 HIGHLIGHTS
▪105वां (2021) – इस संशोधन ने राज्य सूचियों और पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्यों की शक्ति को संरक्षित किया।